Friday 21 January 2011

बांदा रेप केसः आरोपी बीएसपी विधायक की हिरासत बढ़ी

 आजतक ब्यूरो | लखनऊ, 21 जनवरी 2011 | अपडेटेड: 13:44 IST
बांदा रेप केसः आरोपी बीएसपी विधायक की हिरासत बढ़ी
बांदा बलात्कार कांड में आरोपी विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी की हिरासत अवधी बढ़ा दी गई है. दलित लड़की से कथित रूप से बलात्कार के मामले में सीबीसीआईडी ने पहले ही बांदा की अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है.
दूसरी ओर मुख्यमंत्री मायावती ने लापरवाही के आरोप में चार पुलिसकर्मियों तथा बांदा के जेलर को निलम्बित कर दिया. पुलिस अधिकारी राधेश्याम शुक्ला के अलावा सम्बन्धित थाने के कार्यवाहक प्रभारी अब्दुल जब्बार, अतर्रा के क्षेत्राधिकारी राजेन्द्र यादव तथा अपर पुलिस अधीक्षक लालाराम को सीबीसीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही बरतने के आरोप में निलम्बित कर दिया गया है.
पीड़ित लड़की ने गत 20 दिसम्बर को जेल चिकित्सक को आप बीती सुनाई थी, लेकिन जेलर ज्ञान प्रकाश ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी की बात को गम्भीरता से नहीं लिया. लिहाजा, जेलर को भी शिथिलता बरतने के आरोप में निलम्बित कर दिया गया है.
मुख्यमंत्री मायावती ने बताया कि राज्य सरकार ने अदालत से इस प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत से कराने का आग्रह किया है.
गौरतलब है कि, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 17 साल की एक दलित लड़की से कथित तौर पर बसपा के विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी ने गत 10 और 11 दिसंबर को अपने आवास पर बलात्कार किया. जब 12 दिसंबर को विधायक ने उसके साथ कथित तौर पर फिर से बलात्कार करने का प्रयास किया तो वह किसी तरह वहां से भाग निकली.
लड़की को हालांकि, विधायक के भाई द्वारा उसके खिलाफ दर्ज कराए गए चोरी के झूठे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया.
48 वर्षीय द्विवेदी को बाद में बांदा से गिरफ्तार कर लिया गया.

IBN -7 Jan 21, 2011 at 02:02pm IST

बांदा रेप कांड: SC ने पूछा, पीड़ित नाबालिग को जेल क्यों?


बांदा। बांदा बलात्कार कांड में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि कथित नाबालिग लड़की को जेल कैसे भेजा गया। कोर्ट ने एक वकील की याचिका पर ये नोटिस जारी किया है। बलात्कार के बाद पीड़ित लड़की के खिलाफ विधायक ने चोरी का फर्जी मामला दर्ज कराया था।
दरअसल बांदा पुलिस ने विधायक की शिकायत पर पीड़ित लड़की को गिरफ्तार करके बाल न्यायालय में पेश करने की बजाय लड़की को जेल भेज दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के दखल के बाद पीड़ित लड़की की जेल से रिहाई हो पाई। यही नहीं, सीबी सीआईडी ने भी अपनी जांच में पाया कि विधायक के कहने पर पीड़ित लड़की के खिलाफ फर्जी मामला दर्ज किया गया था।
आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और सीबी सीआईडी को नोटिस जारी किया है। एक वकील ने याचिका दाखिल कर मांग की है कि पीड़ित को जेल क्यों भेजा गया जब उसकी उम्र 18 साल से कम है। इसके अलावा वकील ने इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। अदालत ने दो हफ्ते में पूरे मामले पर सरकार से जवाब मांगा है।
हिंदुस्तान Published:21-01-11 03:40 PM
बलात्कार कांड: विधायक सहित चारों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी
बांदा, एजेंसी

बांदा के बहुचर्चित बलात्कार कांड के अभियुक्त सत्तारुढ़ दल के विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी सहित चार लोगों को शुक्रवार को एसीजीएम प्रथम की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
विधायक द्विवेदी सहित चारों आरोपियों की तरफ से मजिस्ट्रेट संजीव कुमार जायसवाल को प्रार्थनापत्र देकर अनुरोध किया गया है कि उनकी शिनाख्त जेल में ही करायी जाये। मजिस्ट्रेट जायसवाल ने आरोपियों के प्रार्थना पत्र पर अभी कोई निर्णय नहीं दिया है।
उल्लेखनीय है कि विधायक द्विवेदी गत 13 जनवरी को एक दलित लड़की से बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजे गये थे और इस मामले की जांच कर रही सीबीसीआईडी टीम ने कल अपनी जांच रिपोर्ट अदालत को सौंप दी। अदालत में पेश चारों आरोपियों को उन पर दर्ज मुकदमों की जानकारी भी दी गयी। इनमें विधायक द्विवेदी पर बंधक बनाये जाने और बलात्कार के आरोप 343 व 376 की धारायें लगायी गयी हैं, जबकि अन्य तीन अभियुक्तों पर बंधक बनाने का आरोप दर्ज किया गया है।





अमरउजाला Friday, January 21, 2011  |  Last Update - 5:08:44 PM IST
बांदा मामले में चौथे आरोपी का सरेंडर



Story Update : Tuesday, January 18, 2011    6:16 PM
बांदा बलात्कार मामले में चौथे आरोपी रावण ने मंगलवार को पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया। इस मामले में नरैनी क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी सहित चार लोगों के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया था। विधायक और दो अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अतर्रा थाना प्रभारी घनश्याम पांडेय ने बताया कि आरोपी रावण ने मंगलवार दोपहर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।

तीन आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके
राज्य सरकार के आदेश पर बसपा विधायक द्विवेदी एवं राजेंद्र शुक्ला, रावण और सुरेश नेता के खिलाफ बलात्कार, छेड़छाड़, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी का मुकदमा अतर्रा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 354, 504, 506 के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी राजेंद्र और सुरेश को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके कुछ दिनों बाद ही विधायक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी रावण की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी। उल्लेखनीय है कि नरैनी क्षेत्र के शहबाजपुर गांव की एक लड़की ने अदालत में लिखित बयान देकर विधायक और उनके तीन सहयोगियों पर कथित तौर पर बंधक बनाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया था।

बांदा केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेः मोइली


Story Update : Saturday, January 15, 2011    3:24 AM
बांदा रेप कांड में बसपा विधायक की गिरफ्तारी के बाद केंद्र और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार पर उंगली उठानी शुरू कर दी है। एक ओर, केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने यूपी सरकार को मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की नसीहत दी है तो दूसरी ओर कांग्रेस ने बसपा सरकार पर दोषी विधायक के खिलाफ देरी से कदम उठाने का आरोप लगाया है।

मोइली ने शुक्रवार को अदालतों में लंबित मामलों की तेजी से सुनवाई के मुद्दे पर बातचीत के दौरान बांदा रेप कांड का जिक्र किया और कहा कि इस तरह के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही होनी चाहिए और दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। उधर, कांग्रेस ने इस मामले में सीधे माया सरकार पर हमला बोल दिया है। पार्टी ने राज्य सरकार और पुलिस पर आरोपी विधायक के प्रति नरमी बरतने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता जयंती नटराजन ने कहा कि इस मामले में जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी, मायावती सरकार ने वैसा नहीं किया। ऐसा आरोपी विधायक के सत्तारूढ़ दल से होने की वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि यह माया सरकार के लिए शर्मनाक और निंदनीय है कि बलात्कार की शिकार लड़की अभी तक जेल में बंद है।
 NAVBHARAT TIMES 20 Jan 2011, 1843 hrs IST,भाषा 
बांदा रेप केस में जेलर समेत 5 सस्पेंड 

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लखनऊ।। बांदा रेप कांड में देर से जागी मायावती सरकार ने डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू कर द है। मुख्यमंत्री मायावती ने लापरवाही बरतने के आरोप में चार पुलिसकर्मियों और बांदा के जेलर को निलंबित कर दिया है। इस बीच इस मामले की जांच कर रही सीबीसीआईडी ने बांदा की अदालत में चार्जशीट दायर कर दी।

मायावती ने बताया कि बांदा बलात्कार केस में सीबीसीआईडी ने गुरुवार को को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। साथ ही उसने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी राधेश्याम शुक्ला के अलावा संबंधित थाने के कार्यवाहक प्रभारी अब्दुल जब्बार, अतर्रा के सीओ राजेंद्र यादव और एएसपी लालाराम को सीबीसीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही बरतने के आरोप मों निलंबित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पीडि़त लड़की ने गत 20 दिसंबर को जेल के डॉक्टर को आप बीती सुनाई थी, लेकिन जेलर ज्ञान प्रकाश ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी की बाता को गंभीरता से नहीं लिया। लिहाजा, जेलर को भी शिथिलता बरतनेय के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मायावती ने बताया कि राज्य सरकार ने अदालत से इस प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट से कराने का आग्रह किया है।


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