Friday 21 January 2011

बांदा रेप केस: यूपी सरकार और CBI को SC का नोटिस

नव भारत टाईम्स 21 Jan 2011, 1550 hrs IST,आईएएनएस
बांदा रेप केस: यूपी सरकार और CBI को SC का नोटिस
नई दिल्ली।। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप मामले की न्यायिक जांच कराने के लिए दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया।

याचिका में कहा गया है कि जिस किशोरी के साथ रेप किया गया, उसे 33 दिनों तक जेल में बंद कर किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा की दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम (बच्चों की देखभाल और अधिनियम) के तहत किशोर को हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

अधिवक्ता एन. राजा रमण ने अपनी जनहित याचिका में अदालत से कहा है कि यह केवल इसी मामले तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य मामलों में भी मजिस्ट्रेट किशोर को पुलिस हिरासत में भेज देते हैं। उन्होंने अदालत से इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर संज्ञान में लेने का आग्रह किया।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी ने पिछले महीने कथित तौर पर एक किशोरी के साथ रेप किया था। किशोरी पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे करीब एक महीने तक पुलिस हिरासत में रखा गया। किशोरी को इसी महीने रिहा किया गया।

द्विवेदी ने किशोरी पर लाइसेंसी रिवॉल्वर, एक मोबाइल फोन और 5,000 रुपये नकदी चुराने का कथित आरोप लगाया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया।

पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री मायावती ने आपराधिक जांच विभाग की अपराध शाखा (सीबीसीआईडी) की प्राथमिक जांच के आधार पर द्विवेदी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। जांच के दौरान यह पाया गया कि किशोरी के साथ रेप किया गया है। द्विवेदी को गिरफ्तार कर बांदा जेल भेज दिया गया।


रेपिस्ट MLA के समर्थकों ने किया टाइम्स नाउ पत्रकारों पर हमला
नई दिल्ली।। बांदा रेप केस के आरोपी बीएसपी से निष्कासित MLA पुरुषोत्तम द्विवेदी के समर्थकों ने शुक्रवार को हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ के पत्रकारों पर हमला कर दिया। शुकवार को बांदा रेप केस की सुनवाई के दौरान स्थानीय अदालत में भारी पुलिस व्यवस्था के बीच द्विवेदी के समर्थकों ने चैनल के कैमरामैन के साथ मारपीट की और कैमरा भी तोड़ दिया। गौरतलब है कि कोर्ट ने एमएलए की जुडिशल कस्टडी 14 दिन के लिए बढ़ा दी है।

एमएलए के समर्थकों का कहना है कि चैनल इस मामले की गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। जबकि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के होते हुए चैनलकर्मियों के साथ मार-पीट को देखते हुए यह लग रहा था कि पुलिस एमएलए समर्थकों के साथ मिली हुई है।

कोर्ट के फैसले के बाद रेपिस्ट एमएलए ने कोर्ट से बाहर जाते हुए फिर धमकी दी और मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह मीडिया की वजह से जेल में हैं। उन्होंने कहा, 'मैंने कहा था कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश है रची गई है, लेकिन मैंने कभी भी इसका बदला लेने की बात नहीं कही।' द्विवेदी ने कहा, 'मीडिया ने मेरी बातों को गलत तरीके से पेश किया है। मैं मीडिया की वजह से जेल में हूं। लेकिन मुझे न्याय व्यवस्था और सरकार पर पूरा विश्वास है। मुझे इंसाफ मिलेगा।'

गौरतलब है कि बांदा कि दलित लड़की के साथ रेप केस में शुक्रवार को अडिशनल सीजेएम संजीव कुमार जायसवाल ने रेपिस्ट एमएलए द्विवेदी के अलावा अन्य आरोपियों राजेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र नेता और रावण गर्ग की रिमांड अवधि बढ़ा दी। वहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी पुलिस और यूपी सरकार को नोटिस जारी किए।

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